
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2022 कर दी गई है
-
Posted on Dec 07, 2021
-
By Khushi news today
-
Published in News
-
50 Views

आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर बड़े बैंकिंग लेनदेन तक हर चीज के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। वहीं अगर कोई काम फाइनेंस से जुड़ा है तो उसके लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है। पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है।
यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। यदि आपका पैन कार्ड-आधार कार्ड दिए गए समय तक लिंक नहीं है, तो आपको हजारों रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है और आपका पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। किसी भी असुविधा से बचने के लिए सभी को इस समय तक आधार कार्ड को पैन से लिंक कर लेना चाहिए। इन दोनों को मिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह केवल एक एसएमएस भेजकर किया जा सकता है। आज हम आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की सबसे आसान प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप लिंक पर क्लिक करके आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं।
इसे जांचने की प्रक्रिया काफी सरल है। भारत सरकार ने आधार कार्ड को मैन्युअल रूप से लिंक करने का विकल्प भी पेश किया है। इसके लिए आपको पैन सर्विस प्रोवाइडर एनएसडीएल में जाकर जरूरी फॉर्म भरना होगा। अपने आधार पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आपको सभी प्रासंगिक दस्तावेज और प्रमाण जमा करने होंगे।
करदाता जो आधार नंबर को पैन से लिंक करना चाहते हैं, उन्हें अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजना होगा। इसका फॉर्मेट UIDPAN स्पेस 12 नंबर आधार कार्ड स्पेस 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर फिर 567678 या 56161 पर भेजें।
उदाहरण के लिए, यदि आपका आधार नंबर 123456123456 है और पैन कार्ड नंबर ABCDE 000 7M है, तो आपको संदेश टाइप करना होगा: UDIPAN 123456123456 ABCDE 0007M। अगर आधार और पैन दोनों में करदाता का नाम और जन्मतिथि एक समान पाई जाती है तो उसे लिंक कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
You Can Also Visit My Previous Post :
Recent comments (0)