
आरबीआई द्वारा बैंक पर विभिन्न प्रतिबंध लगाने के साथ, ग्राहक 10,000 रुपये से अधिक की निकासी नहीं कर पाएंगे
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Posted on Dec 07, 2021
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By Sandeep news patrika
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Published in News
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। आरबीआई ने बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है। इसके तहत बैंक ग्राहक अपने खाते से 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे।
ग्राहकों को सूचित करने के लिए आरबीआई के आदेश की एक प्रति बैंक परिसर में रखी गई थी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों के लिए) के अनुसार ये प्रतिबंध 6 दिसंबर, 2021 को काम के घंटों की समाप्ति से छह महीने के लिए प्रभावी हैं। इसके बाद उनकी समीक्षा की जाएगी। बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह आरबीआई की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम न दें। वहीं, बिना अनुमति के कोई अपना कर्ज नहीं चुका सकता। किसी भी निवेश, भुगतान और हस्तांतरण या संपत्ति की बिक्री और किसी भी दायित्व को भी बैंक में प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ग्राहकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10,000 रुपये से अधिक न निकालें। हालांकि, आरबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन प्रतिबंधों को बैंकिंग लाइसेंस के निरसन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और आगे के फैसले किए जाएंगे।
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