
शादीशुदा लोगों के लिए बेस्ट है यह स्कीम, 10 हजार रुपए की मिलेगी पेंशन
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Posted on Dec 05, 2021
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By Hem singh
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Published in News
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बुढ़ापे की चिंता सभी को होती है। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आप सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) में पैसा लगा सकते हैं। इस योजना के तहत पति-पत्नी अलग-अलग खाते खोलकर हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के और भी कई फायदे हैं। आइए जानते हैं सरकार की इस खास योजना की जानकारी।
अटल पेंशन योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। उस समय इसे असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है और पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। जिनका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है, वे इसमें आसानी से निवेश कर सकते हैं। इस योजना में जमाकर्ताओं को 60 साल बाद पेंशन मिलने लगती है।
अटल पेंशन योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करता है। इस योजना के तहत, आप न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित निवेश है जिसमें अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके पास एक बचत खाता, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लोग अटल पेंशन योजना में अपना नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए आवेदक का किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि आपके पास केवल एक ही अटल पेंशन खाता हो सकता है। आप इस योजना के तहत जितनी जल्दी निवेश करेंगे, आपको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो 60 साल की उम्र के बाद उसे हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन के लिए सिर्फ 210 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। इस तरह यह प्लान एक अच्छा प्रॉफिट प्लान है।
39 साल से कम उम्र के पति-पत्नी अलग से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 10,000 रुपये की संयुक्त पेंशन मिलेगी। यदि पति और पत्नी जिनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम है, तो वे अपने संबंधित APY खातों में प्रति माह 577 रुपये का योगदान कर सकते हैं। अगर पति-पत्नी की उम्र 35 साल है तो उन्हें अपने एपीवाई खाते में हर महीने 902 रुपये जमा करने होंगे। गारंटीशुदा मासिक पेंशन के अलावा, अगर पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित साथी को हर महीने पूर्ण जीवन पेंशन के साथ 8.5 लाख रुपये मिलेंगे।
अटल पेंशन योजना में निवेश करने वालों को आयकर अधिनियम 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ भी मिलता है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक एनपीएस के 4.2 करोड़ ग्राहकों में से 2.8 करोड़ से अधिक यानी 66% ने एपीवाई को चुना था। एनपीएस ग्राहकों में से 3.77 करोड़ या 89 फीसदी गैर-महानगरीय शहरों से हैं।
इस योजना से जुड़े व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को लाभ जारी रखने का भी प्रावधान है। यदि अटल पेंशन योजना से जुड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन दिलाने का प्रावधान है। वहीं अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में बच्चों को पेंशन दिलाने का प्रावधान है.
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