
अगर किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक देगा 4 लाख रुपए ,जानिए
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Posted on Dec 16, 2021
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By Daily news
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इस आपदा के दौरान, यदि हाल ही में किसी कारण (दुर्घटना / बीमारी (कोविड -19)) के कारण किसी करीबी रिश्तेदार या परिचित की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें अपने बैंक खाते के विवरण की जांच करने के लिए कहें। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच उनकी पासबुक प्रविष्टि में बैंक से 12/- या 330/- रुपये की कटौती की जाती है, इसे चिह्नित करें और मृतक के रिश्तेदारों को बैंक में जाने और बीमा राशि के लिए दावा जमा करने के लिए कहें। 2 लाख रुपये आपका अधिकार है।
वास्तव में, 2015 से, भारत सरकार ने अधिकांश बचत खाताधारकों के लिए दो सस्ती बीमा योजनाएं शुरू की हैं। पहली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) -330/- और दूसरी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) रु. 12/- में।
इसके तहत पीड़ित परिवार या उनके परिवार के सदस्यों को 90 दिनों के भीतर बीमा क्लेम करना होता है। एक राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकारी के मुताबिक बैंक कर्मचारियों ने खाताधारकों से बीमा के लिए एक फॉर्म भरा था, जिसके आधार पर दोनों बीमा का सालाना प्रीमियम उनके बचत खाते से हर साल काट लिया जाता है.
यह सरकार की जनहित की योजना है। यह ग्राहक द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। चूँकि बीमा राशि नाममात्र की होती है और इसके लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, लोग अक्सर अपने परिवारों को इसका उल्लेख करना भूल जाते हैं। अगर किसी खाताधारक का बीमा हो गया है और उसने घर पर नहीं बताया है, तो पासबुक में 12 रुपये और 330 रुपये की प्रविष्टि पर्याप्त है। 12 रुपये का दुर्घटना बीमा और 330 रुपये का सामान्य बीमा। दोनों बीमा दावों की कीमत दो लाख रुपये है।
जीवन ज्योति बीमा टर्म प्लान का हर साल नवीनीकरण करना होता है। पॉलिसी 55 वर्ष की आयु में परिपक्व होती है और बीमित व्यक्ति को 2,00,000 रुपये की बीमा राशि प्राप्त होती है।
कोई चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है।
ऐसे करें अप्लाई
इस योजना के तहत नेट बैंकिंग के जरिए किसी भी बैंक की शाखा में जाकर या घर बैठे पॉलिसी ली जा सकती है। आप योजना पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
आकस्मिक मृत्यु के मामले में पहले दिन से बीमा कवर
इस बीमा योजना में नामांकन के दूसरे दिन बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर का लाभ तुरंत उपलब्ध होता है। बीमा प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सहित सभी आय वर्ग के लगभग सभी नागरिकों के लिए इस योजना के तहत प्रीमियम की सस्ती दरें उपलब्ध हैं।
बीमा कवरेज का विस्तार
योजना के तहत बीमा कवर उसी वर्ष 1 जून से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मई तक चलेगा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के टर्म प्लान का हर साल नवीनीकरण कराना होता है। यह बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाता है, जिसका अर्थ है कि जब प्रीमियम काटा जाता है, तो आपके खाते में पैसा होना चाहिए। एक बार प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, आपको एक वर्ष की अवधि के लिए बीमा का लाभ मिलेगा। अगर बीमा कवर की अवधि के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
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