
Pan card में खराब से खराब फोटो भी हो जाएगी अपडेट; कुछ मिनट लगेंगे, ये है तरीका
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Posted on Nov 30, 2021
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By Sushama devi
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Published in News
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पैन कार्ड, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, हमारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकारी कार्यों में इसकी विशेष आवश्यकता होती है। इस कार्ड में 10 अंकों का एक यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड दिया गया है। पैन कार्ड के जरिए पैन कार्ड धारक के वित्तीय इतिहास का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके साथ ही पैन कार्ड का उपयोग आईडी प्रूफ यानी पहचान प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। चाहे बैंक में खाता खोलना हो या लोन की प्रक्रिया करनी हो या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना हो, इनके लिए आपको पैन कार्ड जमा करना होगा।
ऐसे में पैन कार्ड में आपकी फोटो के साथ सिग्नेचर सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा है कि पैन कार्ड में दिया गया आपका फोटो या हस्ताक्षर सही नहीं है या उसमें कोई गलती है तो आप इसे बदलवा भी सकते हैं।
अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पैन कार्ड या आधार कार्ड की फोटो अच्छी नहीं होती है और हमें इसे कभी-कभी बदलना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको पैन कार्ड पर फोटो या सिग्नेचर को बदलने या अपडेट करने का पूरा तरीका स्टेप बाई स्टेप बता रहे हैं।
पैन कार्ड में बदलाव के लिए सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट यानी एनडीएलएस- https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html- पर जाना होगा।
यहां जाने पर आपको दो विकल्प 'ऑनलाइन आवेदन करें' और 'पंजीकृत उपयोगकर्ता' दिखाई देंगे। यहां आपको चुनना होगा कि आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं या मौजूदा पैन कार्ड में बदलाव करना चाहते हैं।
परिवर्तन के लिए, 'मौजूदा पैन में सुधार' चुनें और उस पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको कैटेगरी टाइप को सेलेक्ट करना है इसमें आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट करें।
अब आपको नीचे मांगी गई सारी जानकारी देनी है, उसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट पर क्लिक करना है।
अब आपको केवाईसी का विकल्प चुनना है।
अब आपके सामने दो विकल्प दिखाई देंगे। फोटो बेमेल और हस्ताक्षर बेमेल। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों में से किसी एक को चुनना होगा।
अब आपको अपने माता-पिता की सारी जानकारी देनी है और उसके बाद Next बटन पर क्लिक करना है।
सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद यूजर्स को आईडी प्रूफ समेत कई अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे।
अब डिक्लेरेशन पर टिक करें और सबमिट करें।
आवेदन के प्रिंटआउट की एक प्रति आयकर पैन सेवा इकाई को भेजनी होगी। पावती संख्या द्वारा आवेदन को ट्रैक करना संभव है।
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